नियम बदले: दूसरे के अकाउंट में जमा करते हैं कैश, तो जरूर पढ़ें ये खबर
अब पैसे जमा करवाने से पहले लेनी पड़ेगी खाताधारक की इजाजत
Update: Saturday, July 6, 2019 @ 6:33 PM
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के आम बजट का एलान करने के बाद कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। इनमें से ही एक बैंक (Bank) से जुड़े नियम में भी बदलाव हुआ है। अगर आप भी किसी के अकाउंट (Account) में पैसे जमा करते हैं तो अब सामने वाले की मर्जी के बिना आप कैश नहीं डाल पाएगा। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में शुक्रवार को कहा था सरकार बैंकधारकों के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
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मौजूदा समय में खाताधारक (Account Holder) के बैंक खाते में अन्य व्यक्ति के कैश डिपॉजिट करने को लेकर कोई रोक नहीं है। दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे जमा करवाने के लिए अब दूसरे व्यक्ति का सिर्फ बैंक खाता नंबर होना चाहिए। लेकिन जल्द ही ऐसा करने में आपको दिक्कत आएगी। ऐसा करने के लिए उसे खाताधारक की इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। सरकारी बैंकों के बाकी कामों को सही ढंग से चलाया जा सके इसलिए भी जरूरी कदमउठाए जाएंगे। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि जिस दौरान नोटबंदी की गई थी उस समय लोगों को उनके बैंक अकाउंट में नकदी जमा होने की जानकारी नहीं थी। इस मामले ज्यादातर जनधन खातों में देखने को आए थे।

